बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 5,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त भूरा पुत्र ख्वाजा निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2010 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 12.04.2010 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-225/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.03.2011 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.10.2026 को न्यायाधीश श्री तबरेज अहमद (मा0न्या० एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भूरा को 02 वर्ष 06 माह का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है०का० रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र म० है०कां0 रीना व है०का0 हरिओम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के आरोपी को 2 वर्ष 6 माह का कारावास व 5000/- से किया दंडित
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