बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी कर पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 13,000-13,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. साबू पुत्र बाबू खाँ 2. मुंशी पुत्र मटरू निवासीगण चिडावक थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर 3. कल्लू पुत्र करार 4. विलाल पुत्र गुलाब निवासीगण मौ० पीर खाँ थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2013 में गौवध कर पुलिस टीम पर जान से मारनें की नियत से फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 31 अक्टूबर 2021 को थाना गुलावठी पर मुअसं 293/2013 धारा-147/148/149/309 भादवि व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा 20 अगस्त 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 07 अगस्त 2025 को न्यायाधीश वरुण मोहित निगम (न्यायालय एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. साबू 2. मुंशी 3. कल्लू 4. विलाल को 07-07 वर्ष का कारावास व 13,000-13,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 शान्तनु व कोर्ट महोरिर्र का0 सुरजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गौकशी कर पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले चार आरोपियों को सात-सात वर्षों का कारावास, 13-13 हजार रुपए से किया दंडित
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