बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-08 (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्रविजय श्रीनेत ने अभियुक्त कासिम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुए जिलाधिकारी बुलन्दशहर द्वारा पारित आदेश 04 फरवरी 2021 को पुष्ट करते हुए अभियुक्त कासिम की 29.60 लाख की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किये गये। उक्त सम्पत्ति को राज्य में निहित करने की कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में 04 फरवरी 2021 को गौकश कासिम पुत्र यामीन निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा गौकशी/लूट/चोरी आदि कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति जमीन (अनुमानित कीमत 29.60 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्त कासिम द्वारा मा० न्यायालय में आपत्ति/प्रत्यावेदन दाखिल किया गया था। अभियुक्त कासिम थाना खुर्जा देहात का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ के अलग-2 थानों पर हत्या/लूट/गौकशी/चोरी जैसे करीब 37 अभियोग पंजीकृत है।
हिस्ट्रीशीटर/गौकश माफिया कासिम की 29.60 लाख की संपत्ति को दिए जब्त करने के आदेश
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