बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के प्रयास के एक आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मोहनलाल पुत्र किशनलाल निवासी नगला वीरपुर थाना जवां जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष 2023 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी नाबालिग पुत्री की गलत नीयत से पजामी उतारने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 जून 2023 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 338/2023 धारा 376 (एबी), 511 भादवि व 6/18 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 19 जून 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 05 अगस्त 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय (न्या० एडीजे स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहनलाल को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, ईशान मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मलखान व कोर्ट महोरिर्र है0का0 ललित कुमार व है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए से किया दंडित
RELATED ARTICLES