बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त तसलीम पुत्र हसमत निवासी डकौली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 जून 2020 को थाना अगौता पर मुअसं-57/20 धारा 363,366,376 भादवि व पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 03 जुलाई 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 19 मार्च 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय न्यायालय एडीजे पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तसलीम उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० रंजीत चाहर व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपए से किया दंडित
RELATED ARTICLES



