बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 33,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गुड्डू पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना अहमदगढ द्वारा वर्ष- 2021 में थाना अहमदगढ क्षेत्र निवासी पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 15 जनवरी 2021 को थाना अहमदगढ पर मुअसं-13/21 धारा 376/452 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 03 मार्च 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 22 जुलाई 2025 को एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गुड्डू को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 33,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कुश कुमार मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सतीश व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना कर अभियुक्त बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व 33 हजार से किया दंडित
RELATED ARTICLES