बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गजेन्द्र गिरि पुत्र राम गिरि निवासी ग्राम दारापुर थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में थाना अहमदगढ क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देनें की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 07 जुलाई 2022 को थाना अहमदगढ पर मुअसं – 155/22 धारा 376सी/506/452 भादवि व ¼ (2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 30 जुलाई 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 13 अगस्त 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्या एडीजे-पोक्सों 01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गजेन्द्र गिरि को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 विपिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को आजीवन कारावास, लगा 50 हजार का अर्थदंड
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