बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त ललित उर्फ नेपाली पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम ढकनगला थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2023 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 अगस्त 2023 को थाना नरौरा पर मुअसं- 177/23 धारा 376 एबी भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 08 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 28 अगस्त 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय (न्या० एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ललित उर्फ नेपाली को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, चन्द्रभान सिंह मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अवनेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है०का० संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए से किया दंडित
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