बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा 01 आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।अवगत कराना है कि अभियुक्त त्रिभुवन प्रताप सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी बीकूपुर रामनगर थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2024 में अपनी सगी बहन की हत्या कर अपने छोटे भाई मोनिन्दर कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी उपरोक्त की मदद से बहन के शव को काली नदी में फेंक देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में दिनांक 22.08.2024 को थाना छतारी पर मुअसं- 277/2024 धारा 103(1)/238/62/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.11.2024 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 17.10.2026 को न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र कुमार (मा) न्यायालय एडीजे -01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त त्रिभुवन प्रताप सिंह को आजीवन कारावास व 70,000/- रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त मोनिन्दर कुमार को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० दीपक टेकवानी व कोर्ट महोरिर्र म० है०का० सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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