बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अमर सिंह पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम दौलतनगर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में थाना अनूपशहर क्षेत्र निवासी महिला के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 मई 2022 को थाना अनूपशहर पर मुअसं-206/2022 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 03 जून 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 27 अगस्त 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्या० एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमर सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 21,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० लोमस कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दस वर्षों का सश्रम कारावास व 21 हजार से किया दंडित
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