बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 05 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सतीश पुत्र शंकरलाल 2. डम्बर पुत्र नैन सिंह 3. शिवकुमार पुत्र डम्बर 4. योगेश पुत्र डम्बर 5. आदेश पुत्र महेश निवासीगण ग्राम बोढा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी श्यौराज व उसके भाई के साथ घर में घुसकर मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 27 सितम्बर 2023 थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 636/2023 धारा 148/452/323/149/324 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 08 नवंबर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 28 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार-03 (न्यायालय एडीजे-14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सतीश 2. डम्बर 3. शिवकुमार 4. योगेश 5. आदेश को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक आसुतोष सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 उमेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 विकाश पंवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट करने के 05 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
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