बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के 01 आरोपी को 09 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम ककरई थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी प्रदीप निवासी जहराना चंदोस की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना व मांग पूरी न होने पर मारपीट कर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 अगस्त 2023 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं 465/2023 धारा-498ए/304बी भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया तथा 23 अक्टूबर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 29 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गजेन्द्र को 09 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह व चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मुकेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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दहेज हत्या के एक आरोपी को नौ वर्षों का सश्रम कारावास व 15 हजार से किया दंडित
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