बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी अवैध शराब बरामदगी के आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. दिनेश पुत्र जलवीर 2. मुकेश पुत्र लखमी निवासीगण सोल्डा थाना चाँदहट जनपद पलवल हरियाणा को थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा वर्ष-2012 में अवैध शराब के साथ पकडने पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस की मोटरसाइकिल पर जान से मारने की नीयत से गाडी चढाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 15 मई 2012 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-394/2012 धारा 307,420,427 भादवि तथा मुअसं 395/2012 धारा 60/63/72 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया तथा 20 मई 2012 व 29 मई 12 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 09 जुलाई 2025 को न्यायाधीश गोपाल जी (मा) न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिनेश व मुकेश को 05-05 वर्ष का कारावास व 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सुनील व कोर्ट महोरिर्र का0 मोहन श्याम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
पुलिस की मोटरसाइकिल पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने के दोषियों को पांच-पांच वर्षों का कारावास, दस-दस हजार का अर्थदंड
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