बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. नवाज शरीफ पुत्र बन्नेखाँ 2. बन्नेखाँ पुत्र हमीद खां निवासीगण गांव इस्लामाबाद थाना खुर्जा देहात जपनद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग कर मानसिक व शारिरिक रुप से उत्पीडन करना तथा मारपीट कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके संबंध में 29 सितम्बर 2020 को थाना खुर्जा देहात पर मुअसं – 340/20 धारा 323,498ए,304 बी भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था 31 अक्टूबर 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें नौ गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 03 जनवरी 2026 को न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान (न्या० एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण नवाज शरीफ व बन्नेखाँ को आजीवन कारावास व 19-19 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार, कु० रश्मि सौंलकी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विजय का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 19-19 हजार रुपये से किया दंडित
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