बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 02 आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000-30,000/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा व 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ पंखीला पुत्र मुनि मनोज कुमार मौ0 किशनपुर रामघाट रोड थाना क्वार्शी जनपद अलीगढ 2. भीमा कुमार पुत्र लाल सिंह निवासी सूर्य लोक कोलोनी गली नं-03 छिपरैला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्दनगर 3. आफताब पुत्र शौकीन निवासी ग्राम बराल थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 मार्च 2024 को थाना गुलावठी पर मुअसं-92/2024 धारा 363,342,376डी भादवि व 4,5जी, 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 15 मई 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 10 जुलाई 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सोनू उर्फ पंखीला 2. भीमा कुमार को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000-30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा व 3. आफताब को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० है0का0 उमेश व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के 02 आरोपियों को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000-30,000/- रुपये से किया दंडित
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