बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध असलहा बरामदगी के 01 आरोपी को 01 वर्ष 04 माह 07 दिन का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नूर मौहम्मद उर्फ नन्हे पुत्र मोमीन निवासी कायस्थवाडा बडे मदरसे के पास थाना किठौर जनपद मेरठ से वर्ष-2024 में एक अवैध असलहा बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में 08 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं – 387/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। तथा 04 सितम्बर 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 15 नवंबर 2025 को न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी (न्यायालय सीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नूर मौहम्मद उर्फ नन्हे को 01 वर्ष 04 माह 07 दिन का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील गुप्ता, रमेश प्रसाद, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश व कोर्ट महोरिर्र है०का० ललित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध असलहा बरामदगी के 01 आरोपी को 01 वर्ष 04 माह 07 दिन का कारावास व 1000 रुपये से किया दंडित
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