बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 /- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी म0न0-296 मौ0 हर्ष विहार थाना मंडोली दिल्ली द्वारा वर्ष-2021 में वादिया की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर मानसिक रुप से उत्पीडन करने पर वादिया की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी जिसके संबंध में 14 अगस्त 2021 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 523/2021 धारा 498ए, 304बी भादवि व ¼ दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था 28 जुलाई 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 18 नवंबर 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संदीप कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 लोमश व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 /- रुपये से किया दंडित
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