बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर में वर्ष 2005 में हुई अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मोहम्मद जुल्करनैन आलम ने आरोपी देशराज सिंह को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास की सजा और पांच हजार रुपए से दंडित किया है।
आपको बता दें कि वादी मुकदमा तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक स्याना सत्यवीर सिंह ने थाना नरसेना पर तहरीर देते हुए बताया था कि 15 फरवरी 2005 को वह तहसीलदार स्याना और पूर्ति लिपिक स्याना के साथ बुगरासी में बंसी बांगर तिराहे के निकट एक दुकान पर रखें सिलेंडरों की जांच कर रहे थे। इस दौरान वहां कस्बा के मोहल्ला भूड़ निवासी देशराज सिंह एक घरेलू सिलेंडर से पांच किलो के छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग करते हुए मिले जो पूर्ण रूप से अवैध था। जांच में सामने आया कि देशराज ने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने का अवैध कार्य किया है। मामले में थाना पुलिस ने देशराज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया और जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर देशराज को दोषी करार करते हुए छह माह का कारावास और पांच हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।
वर्ष 2005 में हुई अवैध गैस रिफिलिंग मामले में न्यायालय ने आरोपी को छह माह की सुनाई सजा
RELATED ARTICLES




