बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज के लिए प्रताडित करने के 01 आरोपी को 03 वर्ष का कारावास तथा 03 आरोपियो को 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. राकेश पुत्र किशनपाल 2. अनिल कुमार पुत्र किशनलाल 3. सुनील पुत्र किशनलाल 4. कोशलय देवी पत्नी रजनीश निवासीगण मौ0 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-1990 में वादी श्रीपाल सिंह निवासी धमेडा सूजापुर की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 03 फरवरी 1990 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 44/1990 भादवि धारा 498ए भादवि व दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया तथा 07 जुलाई 1990 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 24 नवंबर 2025 को न्यायाधीश श्री अंकुर चौधरी (न्यायालय एसीजे/एसडी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राकेश को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा तथा अभियुक्त अनिल कुमार, सुनील व अभियुक्ता कोशल्य को 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कोमल, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है० का0 जयवीर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज के लिए प्रताड़ित करने के एक आरोपी को तीन वर्ष का व तीन आरोपियों को एक वर्ष छह माह का कारावास
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