बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त विजयपाल पुत्र भीमसैन निवासी भावसी की मढैया थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 11 सितम्बर 2023 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं – 250/2023 धारा-376(3)/452/506 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 19 सितम्बर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 18 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय पोक्सो -01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विजयपाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चंदन सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये से किया दंडित
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