बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के दो आरोपियों को दो वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. फरीद पुत्र मजीद गद्दी निवासी मौ० सरायधारी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर 2. पप्पन पुत्र शाहबुद्दीन निवासी मौ0 मनीहारान थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 जुलाई 1996 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 317/1996 धारा 3(1) गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० पंजीकृत किया गया तथा 24 फरवरी 1997 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन “के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरुप 19 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश चन्द विजय श्रीनेत्र (न्या० एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. फरीद 2. पप्पन को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नीरज कुमार व म०है0का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के दो आरोपियों को दो वर्ष का सश्रम कारावास
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