बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के दोनों आरोपियो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र रणवीर सिंह 2. सुमित पुत्र नरेन्द्र उर्फ पप्पू निवासीगण ग्राम तैयबपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2015 में वादी के भाई की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 20 जुलाई 2015 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 222/2015 धारा-302, 307, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था। 30 अगस्त 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें छह गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 24 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश गोपाल (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. नरेन्द्र उर्फ पप्पू 2. सुमित को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार है० का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
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