बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त कैलाश पुत्र गनपत निवासी ग्राम सिरियाल थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 27 जनवरी 2023 को थाना सलेमपुर पर मुअसं- 15/2023 धारा- 363/376 भादवि व 5जे (2)/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 21 मई 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 09 जनवरी 2026 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा (न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कैलाश को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का० प्रवीण राठी व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अंकित कुमार, है०का० संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपए से किया दंडित
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