बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज उर्फ कल्लू पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम मन्दोडा थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा वर्ष-2018 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 15 मार्च 2018 को थाना गुलावठी पर मुअसं 124/2018 धारा 363/366/342 /323/376/328/506 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 18 जुलाई 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 07 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय (न्यायालय एडीजे पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर मनोज उर्फ कल्लू को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 उमेश व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 42,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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