बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजा, स्मैक तथा सिल्वर फोरिक बरामदगी के दो आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. मोहन वर्मा पुत्र गोकुलचन्द निवासी 29/22 गोदाम सोडाला थाना सोडाला जनपद जयपुर, राजस्थान 2. आबिद उर्फ भोदाल पुत्र जहीर निवासी मौ० रुकन सराय टावर वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर को वर्ष-2021 में 36 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा व 01 किलोग्राम अवैध स्मैक तथा एक डिब्बा सिल्वर फोरिक के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में 26 दिसंबर 2021 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1754/21 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा 25 जनवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 22 जनवरी 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. मोहन वर्मा 2. आबिद उर्फ भोदाल को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अरविन्द शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र है०का0 कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध गांजा, स्मैक तथा सिल्वर फोरिक बरामदगी के दो आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास
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