Sunday, February 8, 2026
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मारपीट के तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास


बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के तीन आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 1400-1400 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. बालादेवी पत्नी महक सिंह 2. संजीव पुत्र महक सिंह 3. महक सिंह पुत्र मोहक सिंह निवासीगण ग्राम याकूबपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में अपने गांव निवासी एक महिला के साथ मारपीट कर गाली गलौच करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 08 नवंबर 2017 को थाना सलेमपुर पर मुअसं- 350/2017 धारा 352, 323, 324, 447, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 15 दिसंबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 05 फरवरी 2026 को न्यायाधीश गोपाल (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. बालादेवी 2. संजीव 3. महक सिंह को 02-02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 1400-1400 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीन कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का० प्रवीण राठी व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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