Saturday, February 7, 2026
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मारपीट करने के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 2200-2200 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. ओमवीर पुत्र रकम सिंह 2. रिंकू पुत्र ओमवीर 3. जितेन्द्र पुत्र ओमवीर निवासीगण ग्राम याकूबपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में अपने ही गांव निवासी वादी संजीव कुमार पर मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 08 नवंबर 2017 को थाना सलेमपुर पर मुअसं – 349/2017 धारा 352, 308, 34, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 19 जनवरी 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 05 फरवरी 2026 को न्यायाधीश गोपाल जी (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. ओमवीर 2. रिंकू 3. जितेन्द्र को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 2200-2200 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीन कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 प्रवीण राठी व कोर्ट महोरिर्र है०का० सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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