बुलंदशहर जययात्रा: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था की जानकारी देने और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 20 और 21 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला आयोजित किया जाएगा। अधिकारी मौके पर ही शंकाओं का समाधान करेंगे। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने सभी वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से मेले में भाग लेकर नई व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की है। अभी पिछले माह उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-4 की उपधारा में संशोधन किया गया है। इसके तहत भाडे या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया वाहन, तिपहिया मोटर कैब, 10 लाख रुपये तक और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर), मैक्सी कैब, निर्माण उपकरण व विशेष प्रयोजन वाहन, 3000 किग्रा तक और 3000 से 7500 किग्रा तक के माल वाहन और राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवा वाहन शामिल किए गए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, पारदर्शिता बढ़ाना और कर प्रणाली को सरल बनाना है।
बुलंदशहर सहित सभी जनपदों में 20-21 फरवरी को लगेगा परिवहन मेला
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