Tuesday, February 17, 2026
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धोखाधड़ी करने के माफिया अपराधी को 06 वर्ष का कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि माफिया अपराधी अशोक पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष-2022 में वादी अजब सिंह निवासी हाजीपुर थाना स्याना बुलन्दशहर से 08 बीघा जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 4.5 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी कर न तो जमीन का बैनामा कराना और न ही पैसे वापस देना की घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना स्याना पर 22 जून 2022 को मुअसं-198/2022 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 19 जुलाई 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 17 फरवरी 2026 को न्यायाधीश अर्जुन डबास (न्यायालय एसीजे/एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक को 06 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुश्री पूजा भारती, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जयकिशन व कोर्ट महोरिर्र है०का0 नरेन्द्र कुमार व का० निशान्त कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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