बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रेमपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम दुगरऊ थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादी के परिजन संजीव पुत्र धर्मवीर निवासी उपरोक्त को गोली मारी मारकर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 14 अप्रैल 2018 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 148/2018 धारा 147,148,307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 02 जून 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 फरवरी 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रेमपाल को 07 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 रोहित व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये से किया दंडित
RELATED ARTICLES



