बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी का प्रयास करने के अपराधी को तीन वर्ष का कारावास व 5,050/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शाकिर पुत्र जाकिर निवासी ग्राम सिरसखेड़ा थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद के द्वारा वर्ष-2014 में गौकशी करने के लिए क्रूरता पूर्वक गाडी में भरकर पशुओं को ले जाने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 22 मार्च 2014 को थाना पहासू पर मुअसं-104/2014 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० पंजीकृत किया गया तथा 22 मार्च 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन “के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरूप 23 फरवरी 2026 को न्यायाधीश विनित चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शाकिर को 03 वर्ष का कारावास व 5,050/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लौधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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गौकशी का प्रयास करने के अपराधी को तीन वर्ष का कारावास
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