बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 27,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त विक्रम उर्फ बोबी पुत्र देवीजीत सिंह निवासी बरौली थान शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग कर मानसिक व शारिरिक रुप से उत्पीडन करना तथा जिससे प्रताडित होकर पीडिता द्वारा अपने 02 बच्चों के साथ आग लगाकर आत्महत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके संबंध में 02 अप्रैल 2020 को थाना शिकारपुर पर मुअसं-108/2020 धारा 306/498ए भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था 23 मई 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 24 फरवरी 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्या० ऐडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विक्रम उर्फ बोबी को 07 वर्ष का कारावास व 27,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नितिन त्यागी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास
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