बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त धीरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जवासा थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में अपनी पत्नी बबली से अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 14 जुलाई 2024 को वादी छत्तर सिंह निवासी नगला भूड थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर की तहरीर के आधार पर थाना खानपुर पर मुअसं-189/24 धारा 85, 103 बीएनएस व दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा 28 अप्रैल 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 17 मार्च 2026 को न्यायाधीश शहजाद अली (न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धिरेन्द्र उपरोक्त को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० जीशान व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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