बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास व 03 अभियुक्तो को 55-55 हजार रुपये व अन्य 03 अभियुक्तो को 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. किक्का उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र इन्दर सिंह, 2. दीपक पुत्र धर्मपाल, 3. टोनी उर्फ दुष्यन्त पुत्र लखीचन्द, 4. धर्मेन्द्र पुत्र मदनपाल, 5. नवीन पुत्र किशनलाल, 6. कृष्ण पुत्र नानक द्वारा वर्ष-2021 में वादी राहुल कुमार निवासी ग्राम गढाना थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर के चाचा राकेश की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 02 जुलाई 2021 को थाना ककोड पर मुअसं-325/21 धारा 147,148,149,307, 302, 120बी, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा बरामदगी के सम्बन्ध मे मुअसं- 336/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, मुअस – 342/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम टोनी उर्फ दुष्यन्त व मुअसं – 360/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दीपक पंजीकृत किया गया था तथा 18 नवंबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 20 मार्च 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृतीय (न्यायालय स्पेशल एससीएसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर उपरोक्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व अभियुक्तगण किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, दीपक, टोनी को 55-55 हजार रुपये तथा अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, नवीन, कृष्ण कुमार उपरोक्त को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विपुल राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मनोज, है०का० पुष्पेन्द्र कुमार सीबीसीआईडी मेरठ व कोर्ट महोरिर्र का0 विकाश पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास व 03 अभियुक्तो को 55-55 हजार रुपये व अन्य 03 अभियुक्तो को 50-50 हजार रूपये से किया दंडित
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