बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त योगेन्द्र सिंह उर्फ कुक्कू पुत्र नरपत सिंह निवासी अलीपुर गिजोरी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2004 में एक सुसंगठित गिरोह बनाकर अनुचित आर्थिक व भौतिक लाभअर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 अप्रैल 2004 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-228/04 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा 07 मार्च 2005 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 25 मार्च 2026 को न्यायाधीश चन्द्र विजय श्रीनेत (न्यायालय एडीजे 8 गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर उपरोक्त अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 लोमेश, कोर्ट मोहर्रिर है0का0 नीरज, का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
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