बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नसीम पुत्र मोबीन निवासी ग्राम पीरबियावानी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपनी पत्नी नाजीन से अतिरिक्त दहेज की मांग करना, मांग पूरी न होने पर उसकी गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 02 जून 2021 को वादी शहजाद अमन पुत्र फारुख निवासी मौ० सयद फरीदाबाद हरियाणा की तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-572/21 धारा 302/498ए भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 24 अगस्त 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2026 को न्यायाधीश शहजाद अली (न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नसीम उपरोक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार एवं केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की मिली सजा
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