बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर युवती को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त महेश कुमार पुत्र रमाकिशोर निवासी 14 ए बगीची वाली गली विश्वास नगर थाना फर्शबाजार दिल्ली द्वारा वर्ष 2005 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक युवती को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 08 अप्रैल 2005 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-85/05 धारा 368 पंजीकृत किया गया था तथा 22 अप्रैल 2005 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 03 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश गोपाल जी (न्यायालय एडीजे 12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त महेश कुमार को 03 वर्ष का कारावास 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है० का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
HomeFeaturedSIKANDERABAD NEWS || सिकन्द्राबाद खबरयुवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोपी को तीन वर्ष...
युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
0
38
RELATED ARTICLES


