Monday, May 18, 2026
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हत्या करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये का लगा अर्थदण्ड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त कालू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम बासौटी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी उदय सिंह निवासी बुलन्दशहर के पुत्र मनोज की फावंडे से गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 23 दिसंबर 2022 को थाना शिकारपुर पर मुअसं – 440/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 18 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 18 मई 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कालू को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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