बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को 104000-104000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. बच्चू सिंह पुत्र शीशराम 2. सोनू पुत्र जयप्रकाश 3. जयपाल पुत्र ओमप्रकाश 4. सतेन्द्र उर्फ लीलू पुत्र स्व० बलवीर सिंह 5. वीरेन्द्र पुत्र स्व० बलवीर सिंह निवासीगण सीकरी थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2010 में वादिया सुनीता निवासी सीकरी थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर के पति की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 नवंबर 2010 को थाना खुर्जानगर पर मुअसं- 718/2010 धारा 302,147,148 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 06 फरवरी 2011 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 09 जुलाई 2026 को न्यायाधीश मौ० नसीम न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. बच्चू 2. सोनू 3. जयपाल 4. सतेन्द्र उर्फ लीलू 5. वीरेन्द्र को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को 104000-104000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 पिण्टू कुमार व कोर्ट महोरिर्र का० संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को 104000-104000/-रुपये से किया दंडित
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