बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी अवगत कराना है कि अभियुक्त मारुफ पुत्र छोटन खां निवासी ग्राम जलालुद्दीनपुर गिनौरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी अरमान निवासी बुलन्दशहर के भाई फरमान को जान से मारने की नियत से गोली मारने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में दिनांक 22.03.2021 को थाना शिकारपुर पर मुअसं-97/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा बरामदगी के सम्बन्ध में मुअसं-98/2021 धारा 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस द्वारा दिनांक 16.06.2021 को आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.07.2026 को न्यायाधीश श्री डा० सुरेश कुमार (मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मारुफ को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार है०का० जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अमित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 50,000/- रूपये से किया दंडित
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