बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सुशील पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम भैंसरौली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2025 में वादी असलम निवासी बुलन्दशहर के भतीजे जावेद पर उस्तरे से वार कर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में 20 अगस्त 2025 को थाना अगौता पर मुअसं-181/25 धारा 109(1), 118(1),352,351 (2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस द्वारा 05 सितम्बर 2025 को आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 10 अगस्त 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्यायालय एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुशील को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा एवं प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है०का0 नीशू राणा व कोर्ट महोरिर्र म० है०का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रूपये से किया दंडित
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