बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर डकैती करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सुल्तान पुत्र असलम निवासी मौ० नई बस्ती थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2008 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत वादी के घर में हथियारों से लैस होकर 45 हजार रुपये एवं आभूषण व 02 मोबाइल फोन की डकैती करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 02 जुलाई 2008 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 569/2008 धारा 395/397/412 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 05 फरवरी 2009 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 29 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्या0 एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुल्तान को 10 वर्ष का कारावास व 45,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र सिंह माहुर, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० सौरभ धनगर व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
डकैती करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 45,000/- रूपये से किया दंडित
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