बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गई। अवगत कराना है कि अभियुक्त फैजान पुत्र नईम निवासी ग्राम मुण्डाखेडा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 19 फरवरी 2022 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-142/2022 धारा 342/376 (3) भादवि व ¼ पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 28 मार्च 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फैजान को 20 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० पिन्टू व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये से किया दंडित
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