बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 53,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. प्रदीप कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम निठारी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर 2. रविन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम अरौण्डा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादी की पत्नी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में दिनांक 16.11.2017 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 1793/2017 धारा 302/34/201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.02.2018 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 22.10.2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (मा) न्यायालय एडीजे-03/स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. प्रदीप कुमार 2. रविन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 53,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, प्रवीण कुमार राणा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार है0का0 रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है०का० रीना व है0का0 हरिओम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या की घटना को करीत करने वाले दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 53,000/- के किया दण्डित
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