बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रिंकू पुत्र दिनेश निवासी मन्दिर वाली गली आनन्द विहार थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2021 में वादी अशोक पुत्र बाले सिंह निवासी हनुमान मन्दिर के आगे रोडवेज अड्डा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर के भांजे सुन्दर को जान से मारने की नियत से उस पर ईंट से वार कर घायल कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस संबंध में दिनांक 17.11.2021 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1627/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.02.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 26.10.2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रिंकू को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र कुमार माहुर, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये से किया दण्डित
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