बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध वसूली करने वाले आरोपी को जेल में बिताई अवधि व 1000/- रुपये की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सोहनपाल पुत्र मनीराम निवासी ग्राम भटौना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1995 में थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत वादी इन्द्रजीत सिंह की गाडी की अवैध तरीके से हवा निकाल अवैध वसूली करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 12 फरवरी 1995 को थाना गुलावठी पर मुअसं-15/95 धारा 384/411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 10 अगस्त 1995 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 23 जून 2025 को न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी (मा) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोहनपाल को जेल में बिताई अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नागेन्द्र सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का0 रामेश्वर दयाल व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सुनील कुमार, है0का0 अंकित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध वसूली करने वाले आरोपी ने जेल में बिताई अवधि, लगा एक हजार का अर्थदंड
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