बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शेरअली पुत्र गुलाब निवासी बलराज सिंह भाटी कालौनी जोखाबाद थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2020 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 अगस्त 2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-590/20 धारा 376 एबी भादवि व 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 29 अगस्त 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 08 जुलाई 2025 को न्यायाधीश शगुन पवांर (मा) न्यायालय एडीजे/पोक्सो-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शेरअली को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 उमेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 दीपक शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
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