Thursday, October 9, 2025
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गोली मारकर घायल करने के चार आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास व 22-22 हजार का लगा अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गोली मारकर घायल कर देने के 04 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000-22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. प्रेमपाल पुत्र नवल सिंह 2. रामकिशन पुत्र नवल सिंह 3. अनिल पुत्र शिवदयाल 4. शिवदयाल पुत्र बीरबल निवासीगण ग्राम खुसालाबाद थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में रोशनलाल निवासी डिबाई जनपद बुलन्दशहर के पुत्र के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की थी जिससे उसकी मृत्यु होने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 27 अगस्त 2022 को थाना डिबाई पर मुअसं- 434/22 धारा-304/147/323/504/148/149 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 12 अक्टूबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 02 अगस्त 2025 को न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. प्रेमपाल 2. रामकिशन 3. अनिल 4. शिवदयाल को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000-22,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अमित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 विशाल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




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