बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): एडीजे-3 वरुण मोहित निगम की अदालत ने मात्र छह माह के भीतर ही आकाश की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि 15 मार्च 2025 को आकाश की हत्या हुई थी एडीजे-3 वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने छह माह में ही आरोपी को सजा सुनाई।
आकाश हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने छह माह में सुनाया फैसला
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