बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): प्रयागराज जिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे दानिश को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बुलंदशहर में दानिश के खिलाफ चल रही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि गैंगचार्ट तैयार करने और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई गईं। अदालत ने साफ किया कि जब कार्यवाही ही तय नियमों के विपरीत होगी तो उस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।
याची की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार सरोज और नागेंद्र बहादुर सिंह ने दलील दी थी कि गैंगस्टर नियमावली के अनुसार, किसी भी गैंगचार्ट को अनुमोदित करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक अनिवार्य होती है। लेकिन दानिश के मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण पूरी कार्यवाही अवैध हो जाती है। लिहाज़ा, बुलंदशहर पुलिस द्वारा चलाई जा रही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को रद्द किया जाता है।
हाईकोर्ट से बड़ी राहत: विधायक हाजी अलीम के बेटे दानिश पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द
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